हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां
मंत्रिमंडल ने तय किया कि दंगा पीड़ित परिवारों के सभी पात्र सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Skill Employment Corporation) के माध्यम से नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इस योजना में उन परिवारों के सदस्य भी शामिल होंगे, जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु उस समय राज्य के बाहर हुई थी।
अनुबंध आधारित नियुक्ति और उम्र सीमा
इन नियुक्तियों को अनुबंध आधारित रखा जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
साल 2022 की नीति में संशोधन
अनुबंध आधारित नियुक्तियों के लिए हरियाणा सरकार की साल 2022 की नीति में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में भी सिख दंगा पीड़ितों के परिवार को रोजगार देने की घोषणा की थी।
पात्रता मानदंड और समायोजन की व्यवस्था
संशोधित नीति में यह भी जोड़ा गया है कि दंगा पीड़ित परिवार के एक सदस्य का नाम सर्वसम्मति से चयन किया जाएगा। यह चयन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लेवल-I, II या III कैटेगरी में उपयुक्त जॉब के लिए किया जाएगा। चयन योग्य शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड निगम निर्धारित करेगा।
