Haryana: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 5 लाख रुपये, जाने क्या है योजना ?

यह योजना विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र धारक अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। Haryana Dayalu Yojana
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि योजना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रे डॉग या जानवर के हमले से 70 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो उम्र के आधार पर एक से पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। Haryana Dayalu Yojana
मृत्यु के मामले में भी आयु वर्गानुसार एक से पांच लाख तक की राशि पीडि़त परिवार को मिलेगी। मामूली चोट के लिए 10,000 रुपये की निश्चित सहायता और डॉग बाइट के गंभीर मामलों में 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। Haryana Dayalu Yojana
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसमें चेयरमैन का दायित्व उपायुक्त के पास होगा तथा पुलिस अधीक्षक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीटीओ और सीएमओ प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति दावों की जांच करेगी और 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगी। Haryana Dayalu Yojana
आवेदन ऑनलाइन https://dapsy.finhry.gov.in/ पर किया जा सकता है, जिसमें एफआईआर/डीडीआर, मेडिकल सर्टिफिकेट और परिवार पहचान पत्र नंबर अनिवार्य हैं। पुराने दावों के लिए 90 दिनों की छूट दी गई है। योजना 5 सितंबर से प्रभावी है और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।