Haryana: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 5 लाख रुपये, जाने क्या है योजना ?

 
 Haryana: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 5 लाख रुपये, जाने क्या है योजना ?
Haryana: हरियाणा सरकार की नई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-द्वितीय के तहत अब स्ट्रे डॉग्स, पेट डॉग्स या स्ट्रे जानवरों (जैसे गाय, भैंस, बैल, खच्चर आदि) के हमले से घायल होने या मृत्यु पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। 

यह योजना विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र धारक अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। Haryana Dayalu Yojana

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि योजना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रे डॉग या जानवर के हमले से 70 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो उम्र के आधार पर एक से पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। Haryana Dayalu Yojana

मृत्यु के मामले में भी आयु वर्गानुसार एक से पांच लाख तक की राशि पीडि़त परिवार को मिलेगी। मामूली चोट के लिए 10,000 रुपये की निश्चित सहायता और डॉग बाइट के गंभीर मामलों में 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। Haryana Dayalu Yojana

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसमें चेयरमैन का दायित्व उपायुक्त के पास होगा तथा पुलिस अधीक्षक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीटीओ और सीएमओ प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति दावों की जांच करेगी और 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगी। Haryana Dayalu Yojana

आवेदन ऑनलाइन  https://dapsy.finhry.gov.in/ पर किया जा सकता है, जिसमें एफआईआर/डीडीआर, मेडिकल सर्टिफिकेट और परिवार पहचान पत्र नंबर अनिवार्य हैं। पुराने दावों के लिए 90 दिनों की छूट दी गई है। योजना 5 सितंबर से प्रभावी है और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।