Haryana: हरियाणा में इन डीजल-पेट्रोल वाहनों पर लगेगी रोक, नए साल से लागू होंगे नए नियम 

 
Haryana: हरियाणा में इन डीजल-पेट्रोल वाहनों पर लगेगी रोक, नए साल से लागू होंगे नए नियम 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में सरकार कॉमर्शियल वर्क के लिए चल रहे पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी में है। 

जानकारी के मुताबिक, संबंधित कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है कि 1 जनवरी 2026 से वे अपने बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा को ही शामिल करें। सरकार ने इसको लेकर प्रभावित लोगों से एक सप्ताह में सुझाव भी मांगे हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, CAQM के निर्देश संख्या 94 के तहत अब मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा। Haryana News

इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल-डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। 

जानकारी के मुताबिक, CAQM के इस निर्देश का सीधा प्रभाव स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। उन्हें जल्द ही अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना होगा। Haryana News

जानिए क्या हैं नए नियम?

हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बदलाव प्रभावी होंगे: Haryana News

डिलीवरी और एग्रीगेटर्स: सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अब अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो-रिक्शा) ही शामिल कर पाएंगे। Haryana News

पेट्रोल-डीजल पर रोक: पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाले किसी भी नए दोपहिया वाहन और चार पहिया LGV (N1 श्रेणी - 3.5 टन तक) को बेड़े में शामिल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

नियमों में संशोधन: इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86-A में संशोधन किया गया है। Haryana News

जनता से मांगे गए सुझाव

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (संख्या 13/9/2016-67 (1) दिनांक 11.12.2025) जारी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को इन नए नियमों से कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो वे राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। Haryana News

प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) द्वारा विचार किया जाएगा।

डीजल वाले ऑटो रिक्शा Haryana News

जानकारी के मुताबिक, सोनीपत के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सुभाष चन्द्र ने बताया कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सोनीपत जिले में डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में डीजल ऑटो मालिकों के साथ बैठक हो चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार, सभी ऑटो चालकों को अवगत कराया गया कि जिले में 31 दिसंबर 2025 तक डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से किसी भी डीजल ऑटो के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश संख्या 70 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य NCR (NCR) क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।