Haryana: हरियाणा में ढाबों को लेकर सरकार का नया प्लान, जारी किए ये निर्देश..
जानकारी के मुताबिक, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा, चाहे वह STP-CTP की स्थापना हो या वैधानिक अनुमतियों की पूर्ति।
मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री ने कहा कि पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल और गंदे पानी का सीधे बहाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, हर ढाबे को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) या कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट (CTP) के जरिए पानी के पुनः उपयोग की व्यवस्था करनी होगी। मंत्री ने ढाबा संचालकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से पर्यावरण हितैषी कदम उठाएं।
मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो ढाबे बिना चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) के चल रहे हैं, उन्हें नगर निगम से संबंधित टैक्स, शुल्क और दस्तावेज तुरंत पूरे करने होंगे। वहीं जिन ढाबों के पास CLU स्वीकृत है, उन्हें भी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना और क्लोजर जैसी कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
