उच्चतर शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, साथ ही कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे लंबित छात्रवृत्ति मामलों का तुरंत निपटान करें।
तीन अलग-अलग सत्रों के लिए तय की गई समयसीमा
जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2022-23 के मामलों को निपटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वर्ष 2023-24 के मामलों के लिए 7 दिन की अवधि तय की गई है। वहीं, वर्ष 2024-25 के लंबित मामलों को 10 दिन के भीतर निपटाना होगा। इन समयसीमाओं के भीतर सभी लंबित छात्रवृत्ति दावे सत्यापित और मंजूर किए जाने हैं ताकि विद्यार्थियों को भुगतान में कोई देरी न हो।
सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को गति दें। उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के सभी लंबित मामलों का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम से हजारों SC और OBC विद्यार्थियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जो बीते कई महीनों से अपनी छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे थे।
