Haryana: हरियाणा में 1 नवंबर से बदल जाएंगे रजिस्ट्री को लेकर नियम, जानें पूरी जानकारी 
 
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 Haryana News: हरियाणा सरकार भूमि पंजीकरण प्रणाली में बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रही है। अब प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होने के बाद अब पूरे राज्य में डीड (Deed) पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इस कदम के बाद हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो 100 प्रतिशत पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करेगा।

राजस्व विभाग के अनुसार, 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बबैन उप तहसील से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। इसके बाद इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है। 28 अक्टूबर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर में नई व्यवस्था शुरू होगी। इसके बाद 1 नवंबर से भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, नूंह, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी ऑनलाइन डीड रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा।

इस तरह होगा रजिस्ट्रेशन 

डीड यानी सेल डीड या ट्रांसफर डीड वह कानूनी दस्तावेज है, जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। रजिस्ट्री उस दस्तावेज को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया है ताकि वह कानूनी रूप से मान्य हो सके। अब नागरिक घर बैठे https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करके डीड पंजीकरण कर सकेंगे। नई प्रणाली लागू होने के बाद मौजूदा ऑफलाइन सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था में नागरिकों की पहचान ओटीपी ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। यह सिस्टम तीन स्तर की जांच प्रक्रिया पर आधारित है—पंजीकरण क्लर्क-1 (RC1), पंजीकरण क्लर्क-2 (RC2) और उप-पंजीयक (Sub-Registrar)। प्रत्येक चरण में फोटो व बायोमेट्रिक सत्यापन, ऑनलाइन भुगतान और स्वचालित स्थिति अपडेट की सुविधा दी जाएगी।

ऑनलाइन सत्यापन पूरा होने के बाद नागरिकों को केवल एक बार पंजीकरण कार्यालय जाना होगा। वहां अंतिम बायोमेट्रिक सत्यापन और विलेख निष्पादन किया जाएगा। उप-पंजीयक के अनुमोदन के बाद सिस्टम स्वतः तीन प्रतियां तैयार करेगा—एक नागरिक के लिए, एक सरकारी रिकॉर्ड के लिए और एक पटवारी को तत्काल नामांतरण और भूमि रिकॉर्ड अपडेट के लिए भेजी जाएगी।

राजस्व विभाग ने नागरिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को सलाह दी है कि वे इस समय नए स्टांप पेपर न खरीदें, क्योंकि नई प्रणाली में इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर को नई व्यवस्था लागू होने के एक सप्ताह के भीतर उपयोग किया जा सकेगा।

सरकार ने तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 जारी किया है। इसके अलावा नागरिक nodalofficer-it@revhry.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। संक्रमण काल में सहायता के लिए हर जिले में हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं।