Haryana: हरियाणा में बदला प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम, ये नए नियम हुए लागू

मिली जानकारी के अनुसार, अब जो लोग नियम तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिन भूखंडों को कैंसिल किया जाएगा, उनकी जल्दी से दोबारा नीलामी होगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, नए नियमों के हिसाब से, अगर कोई भूखंड नियम तोड़ने की वजह से कैंसिल होता है, तो उसे 60 दिन के अंदर दोबारा नीलाम करना जरूरी होगा। अगर नई बोली पुरानी बोली से कम भी हो, तो भी प्रॉपर्टी (Property) उस को दी जाएगी जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई। लेकिन, पुराने आवंटी की पूरी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वालों को भी भुगतान में विकल्प दिए गए है। HSVP के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। Haryana News
ये भी बदलाव किए...
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो उसकी मूल बोली का 10% या फिर पुरानी और नई बोली के बीच का फर्क, जो भी कम हो, वो जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही, जमा की गई राशि पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार, नए नियमों के मुताबिक, अगर दोबारा नीलामी में ज्यादा कीमत मिलती है और नया बोली लगाने वाला पूरा पैसा जमा कर देता है, तो HSVP पहले बोली लगाने वाले की जमा राशि वापस कर देगा, लेकिन जब्त की गई बयाना राशि (EMD) को छोड़कर। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, संशोधित नीति में अपनी प्रॉपर्टी (Property) सरेंडर करने वालों के लिए भी सख्त शर्तें रखी गई हैं। पहले वर्ष के भीतर सरेंडर करने पर बोली राशि का 15% ज़ब्त किया जाएगा, और एक से दो वर्षों के बीच ऐसा करने पर यह राशि बढ़कर 25% हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक, दो से तीन वर्षों के बीच समर्पित की गई संपत्तियों पर 35% की कटौती होगी, जबकि तीन वर्षों के बाद छोड़ी गई संपत्तियों पर आवंटन मूल्य का 50% का भारी नुकसान होगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, प्रॉपर्टी (Property) पेमेंट की टाइम लाइन भी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। 10% अग्रिम राशि जमा करने के बाद, आवंटियों को 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त 15% का भुगतान करना होगा। आवासीय और बूथ, कियोस्क और एससीओ जैसी छोटी व्यवसायिक संपत्तियों के मामले में शेष 75% राशि 120 दिनों के भीतर चुकानी होगी। ग्रुप हाउसिंग या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जैसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, शेष राशि के लिए अलावा 120 दिन दिए गए हैं, यह केवल तभी लागू होगा जब देय तिथि 13 मई, 2025 तक पेडिंग हो। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, फ्री होल्ड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी (Property) आवंटियों, जिनमें कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वाले भी शामिल हैं, को पूरी राशि 120 दिनों में चुकाने या 12% ब्याज के साथ छह अर्ध-वार्षिक किश्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। Haryana News जानकारी के मुताबिक, इसी प्रकार, अस्पताल, स्कूल और नर्सिंग होम जैसे संस्थागत आवंटियों को 180 दिन का समय मिलेगा, या वे 12% ब्याज के साथ भुगतान को तीन वार्षिक किश्तों में बांट सकते हैं। HSVP के अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा।