हरियाणा के कलायत में बिजली निगम का क्लर्क रिश्वत केस में गिरफ्तार, 4900 रुपये की रख ली थी रिश्वत

 
हरियाणा के कलायत में बिजली निगम का क्लर्क रिश्वत केस में गिरफ्तार, 4900 रुपये की रख ली थी रिश्वत
 चंडीगढ़,1 अगस्त। राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल द्वारा आज दिनांक 1.8.2025 को आरोपी गुलाब सिंह क्लर्क, बिजली विभाग कलायत जिला कैथल को उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को पहले दी गई 8500/-रू. नकद राशी मे से आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को 3600/-रू. की बिजली बिल जमा रसीद दे दी गई थी तथा उस राशी में से 4900/-रू. बतौर रिश्वत अपने पास रख लिये गये थे। 
आज आरोपी से मौका पर 4,400/-रू. उसके द्वारा पहले अपने पास रखी गई उपरोक्त रिश्वत राशी में से बरामद किये गये तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 26 दिनांक 1.8.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया है।

 शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके चाचा के लड़के हरदीप के नाम गांव बालु जिला कैथल में घर का बिजली कनैक्शन लगा हुआ था। उसके द्वारा करीब एक साल से बिल न भरने के कारण बिजली विभाग द्वारा बिजली मीटर उतार लिया गया था। उसके चाचा के लड़के हरदीप द्वारा बिजली का नया मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग, कलायत में फाईल जमा करवाई थी।

 बिजली विभाग, कलायत के नरेश कुण्डू लाईनमैन द्वारा उसे बताया गया कि हरियाणा सरकार की बिजली बिल माफी योजना 2025 के तहत पुराना बिल भरकर नया मीटर लगवा सकते है। उसने इस बारे बिजली विभाग, कलायत के दफतर में गुलाब सिंह, कलर्क से मिलने बारे कहा। उसका चाचा चार दिन पहले बिजली बिल के सम्बन्ध में गुलाब ंिसंह कलर्क उपरोक्त से मिला तो गुलाब सिंह उपरोक्त द्वारा उसके चाचा को बिजली बिल 42,215/- रुपये लम्बित होने बारे बताया गया। उसके चाचा ने घर आकर उसको बतलाया कि उनका बी.पी.एल. कार्ड है। गुलाब सिंह ने उनकी आमदन ज्यादा दिखाकर उनका ज्यादा राशी का बिजली बिल बनाया है।

 इसके उपरान्त शिकायतकर्ता दिनांक 30.7.2025 को बिजली दफ्तर कलायत जाकर आरोपी गुलाब सिंह उपरोक्त से मिला तो उसने बिजली बिल की राशी कम करने की एवज में शिकायतकर्ता से 22,000/-रू. नकद राशी की मांग की गई। गुलाब सिंह उपरोक्त द्वारा उसको कहा गया कि वह आज उसे 8,500/-रू. दे, वह इस राशी में से वह उसको 36,00/-रू. की रसीद काटकर देगा व बाकी राशी बतौर रख लेगा तथा बकाया राशि 17,000/-रू. ओर दे जाना जिस पर शिकायतकर्ता ने 85,00/-रू आरोपी गुलाब सिंह उपरोक्त को पहले ही दे दिये थे तथा बकाया 17,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग कर रहा है।