Haryana: हरियाणा में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB टीम ने लिए एक्शन 
 
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Haryana News: राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरसा द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 24.10.2025 को आरोपी रणजीत सिंह वासी डींग, जिला सिरसा (प्राईवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से 3,000/-रू. नकद रिश्वत राशी पटवारी प्यारे लाल के कहे अनुसार प्राप्त करने पर कार्यालय ई-दिशा केन्द्र, राजस्व ऑफिॅस, सिरसा रंगे हाथो व प्यारे लाल पटवारी हल्का बाबा भुमण शाह जिला सिरसा को भी उसके विरूद्व रिश्वत राशी मांगने सम्बन्धित प्राप्त पर्याप्त तथ्य/साक्ष्यो के आधार पर गिरफतार किया गया। उपरोक्त दोनो आरोपियों के विरूद्व अभियोग संख्या 41 दिनांक 24.10.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988, थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पिता के नाम सिरसा में आढत दुकान न. 146ए थी। उसके पिता की मृत्यु दिनांक 13.12.2017 उपरान्त उनके नाम जायदाद उसके, उसकी माता व उसकी बहन के नाम विरासत मे नाम हो गई थी। जोनी बंसल मण्डी सिरसा नाम के व्यक्ति द्वारा उसके पिता के विरूद्व कर्ज लेन-देन का दावा कोर्ट में किया गया था। दिनांक 05.12.2023 को ए.एस.जे. (सिनियर डिविजन) सिरसा द्वारा इस केस का फैसला जोनी बंसल के हक किया गया। उसके द्वारा ए.एस.जे के फैसले के विरूद्व अपील सैशन कोर्ट, सिरसा में की गई थी।

इसके उपरान्त जोनी बंसल उपरोक्त द्वारा ए.सी.जे.एम.(सिनियर डिविजन) सिरसा में मगमबनजपवद दायर की गई। इस पर माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम (सिनियर डिविजन) सिरसा द्वारा अपने फैसले दिनांक 26.09.2025 में हमारी जमीन की कुर्की के आदेश फरमाये गये। इस मामले में आगामी तिथि 24.10.2025 माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई।

उसके द्वारा कुर्की सम्बन्धित आदेशो के खिलाफ की गई अपील में दिनांक 17.10.2025 को ए.डी.जे., सिरसा द्वारा दिनांक 05.01.2026 तक कुर्की आदेश पर रोक लगाई दी गई। करीब 10 दिन पहले उसके मोबाईल फोन पर पटवारी प्यारेलाल हल्का बाबा भुमण शाह का फोन आया, जिसने कहा कि आपकी जमीन के कुर्की के आदेश आवश्यक कार्यवाही के लिये आये हुये है। वह दिनांक 15.10.2025 को पटवारी प्यारेलाल उपरोक्त से मिला तो पटवारी द्वारा उसकी जमीन के कुर्की आदेश पर कोई कार्यवाही न करने की एवज में 10,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत ले लिये। इसके उपरान्त वह दिनांक 16.10.2025 को दोबारा पटवारी प्यारेलाल से मिला तथा उसकेा बताया गया कि हमारा पार्टी के साथ राजीनामा हो गया है। वह इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से आदेश उपरान्त आदेश प्रति आपको उपलब्ध करवा देगा।

उसके पश्चात भी पटवारी प्यारेलाल उपरोक्त द्वारा हमारे गांव में जाकर जमीन की कुर्की के सम्बन्ध में मुनयादी करवाकर जमीन कुर्की करवाने की प्रक्रिया करने लगा तो इस पर उसके द्वारा पटवारी प्यारेलाल से बात की। उसने कहा कि ऐसे जमीन की कुर्की नही रूकती। इसके लिये खर्चा पानी और देना होगा। इसके लिये पटवारी द्वारा उसे सिरसा मे आकर मिल लेने की बात कही।

इस पर वह पटवारी प्यारेलाल से ई-दिशा केन्द्र सिरसा के बाहर मिला तथा पटवारी द्वारा उससे जमीन कुर्क्री प्रकिया रोकने की एवज में उससे 10,000/-रू.नकद और रिश्वत की मांग की गई। जब शिकायतकर्ता ने पैसे कम करने की बात कही तो उसने 5,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग की। उसके द्वारा कहा गया कि इन पांच हजार में से 3 हजार रूपये तहसीलदार, 1 हजार रूपये रीडर व 1 हजार रूपये स्वयं के लिये रिश्वत है। पटवारी प्यारेलाल द्वारा रिश्वत की मांग सम्बन्धित वार्तालाप को शिकायतकर्ता द्वारा रिकार्डिग कर लिया गया है।