Haryana News: हरियाणा में नहीं चला पाएंगे 12 साल पुराने वाहन, नया नियम लागू

 
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Haryana News: हरियाणा के वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। अब यहां 12 साल से पुराने पर्यटन वाहन नहीं चला सकेंगे। NCR के 14 जिलों में पेट्रोल और CNG आधारित वही पयर्टन वाहन चलाए जा सकेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन 12 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ है।

डीजल पर्यटन व्हीकल की उम्र इससे भी 2 साल कम यानि कि 10 साल तय की गई है। NCR से बाहर भी पेट्रोल-CNG से संचालित पर्यटन वाहनों की उम्र 12 साल रहेगी, लेकिन डीजल वाहनों के मामलों में 2 साल की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर के नौ जिलों में 12 साल तक पुराने पर्यटन वाहन चलाए जा सकेंगे। 

हरियाणा के 23 में से 14 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल एनसीआर में शामिल हैं। 9 जिले पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले NCR से बाहर हैं।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा शेखर वुंडरू की तरफ  से हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम जारी कर दिए गए हैं। स्कूल बसों के साथ ही रोडवेज और प्राइवेट बसों व कांट्रेक्टर कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी उम्र तय की गई है।

कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगा। पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक चल सकेंगे। डीजल वाहन (NCR में) 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे। NCR से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी 15 साल  की उम्र तय की गई है। NCR में स्कूल बस या डीजल बसें 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकेंगी। निर्धारित समय पूरा कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा।