Haryana News: हरियाणा में जमीन का मालिकाना हक लेने वाले जरूर कर लें यह काम, वरना होगी परेशानी
जानकारी के मुताबिक अब तक 21 जिलों से आए 450 में से 350 आवेदनों में डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। पंचायती राज निदेशालय ने यह आवेदन जिला उपायुक्तों को लौटा दिए हैं।
अगर 30 दिन में लोगों ने दस्तावेज पूरे करते हुए दोबारा आवेदन नहीं किया तो उन्हें मालिकाना नहीं मिलेगा। यह आवेदन Online किए जाते हैं जिन्हें उपायुक्त निदेशालय को भेजते हैं। सरकार ने जुलाई 2024 में पंचायत की 500 गज तक की भूमि पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया था।
31 मार्च 2024 से पहले से पहले पंचायती जमीन पर जिन लोगों के रिहायशी पक्के आवास बने हुए हैं या 20 साल से ज्यादा समय से जिनका कब्जा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।
यह हैं शर्तें हैं कि जमीन पंचायत की सीमा में होना चाहिए जमीन पर पक्का 80 फीसदी तक निर्माण अनिवार्य रूप से हो। ग्राम सभा व ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आवेदन के साथ लगाया जाना है।
जमाबंदी के अलावा साक्ष्य के रूप में संबंधित स्थान पर नियमानुसार बने घर का फोटो भी संलग्न होना जरूरी है। यह आवेदन ऑनलाइन करने के बाद खंड विकास अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं। अतः उनकी रिपोर्ट भी साथ लगनी है।
