Haryana News:हरियाणा के इस जिले में लागू हुई धारा 163, 23 और 24 अगस्त को रहेंगी ये पाबंदियां
Updated: Aug 23, 2025, 11:24 IST

Haryana News: हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, सिरसा और डबवाली में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे को देखते हुए लागू की गई है।
अतिरिक्त जिलाधीश वीरेंद्र सहरावत ने 23 -24 अगस्त को सिरसा और डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में और गांव आसाखेड़ा के साथ लगते क्षेत्र में धारा 163 लागू की है और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।
अतिरिक्त जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा इस दौरान ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर बैन लगाया है।
आदेश का उलंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के VIP रूट के 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर हरियाणा पुलिस, सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।