Haryana News: हरियाणा में बदले स्कूलों को मान्यता देने के नियम, जानें अब कैसे और कितने दिनों में मिलेगी

 
Rules for granting recognition to schools changed in Haryana, know how and in how many days will it be granted

Haryana News: हरियाणा की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सेवाओं जबकि उद्योग और वाणिज्य विभाग की एक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।  इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 

इस अधिसूचना के अनुसार, अब आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने पर निजी विद्यालय खोलने की परमिशन के लिए 15 दिन लगेगे। जबकि निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 

इसके अलावा, आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली और अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के 30 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।

इसी तरह से उद्योग और वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत स्टार्टअप पंजीकरण योजना के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।दोनों विभागों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।