Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश जारी! RTI में लापरवाही अब पड़ेगी भारी 

 
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Haryana News: हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक (30.12.2025) के बाद अब सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाए गए बकाया जुर्माने की वसूली अब हर हाल में की जाएगी।

⚖️ क्या है आदेश?
👉 जिन अधिकारियों (SPIOs) पर RTI Act, 2005 के तहत जुर्माना लगाया गया है, उनसे मासिक किस्तों में रिकवरी होगी।
💰 रिकवरी की दर (मासिक):
🔹 क्लास-A अधिकारी
सेवा में: ₹10,000 प्रति माह
सेवानिवृत्त: ₹5,000 प्रति माह
🔹 क्लास-B अधिकारी
सेवा में: ₹7,000 प्रति माह
सेवानिवृत्त: ₹3,500 प्रति माह
🔹 क्लास-C अधिकारी
service में: ₹4,000 प्रति माह
सेवानिवृत्त: ₹2,000 प्रति माह
👉 वसूली तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा बकाया जमा नहीं हो जाता।
⚠️ सरपंच / पूर्व सरपंच के लिए भी सख्ती
🔸 कार्यरत सरपंचों से ₹3000 प्रति माह मानदेय से कटौती।
🔸 पूर्व सरपंच अगर जुर्माना जमा नहीं करते तो DC के माध्यम से राजस्व कानूनों के तहत रिकवरी।


📊 चौंकाने वाला आंकड़ा
राज्य के विभिन्न विभागों पर कुल बकाया जुर्माना:
💥 ₹2,94,87,657/-
सबसे ज्यादा बकाया:
पंचायत विभाग
शिक्षा विभाग
शहरी निकाय
राजस्व विभाग
🛑 विशेष प्रावधान
✔️ जिन SPIO की मृत्यु हो चुकी है, उनके मामलों में जुर्माना माफ।
✔️ सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्ती से मॉनिटरिंग के निर्देश।
🚨 अब RTI में देरी या लापरवाही महंगी पड़ेगी!
सरकार ने साफ कर दिया है — पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा।