Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस विभाग में होगी सीधी भर्ती, यूजीसी-नेट जरूरी नहीं

 
Big decision of Haryana Government,
Haryana News: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फ़ैसला लिया गया है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में होने वाली भर्तियों को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इस विभाग में निदेशक पद की सीधी भर्ती में अब यूजीसी नेट की आवश्यकता नहीं होगी। सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में अनिवार्य करने का प्रविधान भी शामिल किया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप बी सेवा नियम 1997 में संशोधनों को मंजूरी दे दी गई। इन संशोधनों में पद का नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यताओं में अपडेट और विभागीय सर्विस रूल में नव सृजित पदों को शामिल करना, बाल विकास परियोजना अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी का पदनाम बदला है। 

वेतनमान को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपडेट करना शामिल है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है। वहीं वेतनमान को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपडेट किया गया है।