Haryana News: हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा को लेकर किया बड़ा ऐलान, देखिये क्या है नया अपडेट

 
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी, 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।  इस विषय की समीक्षा के बाद, अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा, पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे।