Haryana News: हरियाणा सरकार ने टेंडर में रखी अनोखी शर्तें, गाड़ी गंदी मिलने पर रोजाना लगेगा 200 रुपये का जुर्माना

 
haryana news
 

 

Haryana News: हरियाणा सिविल एविएशन विभाग ने अधिकारियों की ट्रैवलिंग को लेकर वाहनों के हायरिंग को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर 3 साल की रेट Contract अवधि के लिए है। इसमें चंडीगढ़ मुख्यालय, हिसार हवाई अड्डा और अन्य स्थानों के लिए 15 वाहनों को आउटसोर्स किया जाएगा। टेंडर में कई ऐसी शर्तें रखी गई है जिसका असर टैक्सी ऑपरेटरों और एजेंसियों पर होगा।

टेंडर की शर्त के अनुसार ठेकेदार के पास कम से कम 10 कमर्शियल वाहन खुद के नाम होने चाहिए। इसके साथ ही वाहन 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए औ 2.5 लाख km से ज्यादा नहीं चले होने चाहिए।

अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई वाहन सीमा पार करता है तो उसे तुंरत बदलना होगा, वरना रोजाना 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। टेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। 12 फरवरी को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।


हरियाणा सरकार के टेंडर की 3 अनोखी शर्त...

गाड़ी गंदी मिली तो 200 रुपए रोज कटेंगे 
सिविल एविएशन विभाग ने सफाई को सख्ती से लागू किया है। अगर व्हीकल गंदा मिला या फिर सीट कवर से बदबू आई तो पहले दिन 50 रुपये लेकिन दूसरे दिन 200 का जुर्माना लगेगा। समय पर वाहन नहीं पहुंचा तो रोजाना 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

खराब हुई गाड़ी, एक घंटे में बदलनी होगी 
अगर ड्यूटी के दौरान व्हीकल खराब हो जाता है तो ठेकेदार को 1 घंटे के अंदर वैकल्पिक वाहन देना होगा। नहीं तो उसका विभाग खुद वाहन की व्यवस्था करेगा और उसका पूरा खर्च ठेकेदार से वसूलेगा और साथ ही 500 रुपये ज्यादा जु्र्माना लगेगा।

ड्राइवर की गलती पर भी सीधी कार्रवाई

अगर ड्राइवर ने गलत व्यवहार किया तो 500 रुपये शिकायत जुर्माना लगेगा।  अगर ड्राइवर नहीं बदला गया तो वाहन वापस कर दिया जाएगा और बाहर से टैक्सी मंगवाने का खर्च भी ठेकेदार को उठाना होगा। ड्राइवर के पास कम से कम 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफॉर्म, आई-कार्ड और मोबाइल फोन होना अनिवार्य किया गया है।