Haryana News: हरियाणा के किसानों और मजदूरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

 
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Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने किसानों और मजदूरों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा प्रदेश के किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ शुरु की गई है।

अगर खेती-बाड़ी का काम करते समय किसी किसान या फिर मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने इस योजना में आयु सीमा की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

इतने रुपए मिलेगी आर्थिक मदद
खेती- बाड़ी या मंडी में काम करने के दौरान मौत होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
रीढ़ की हड्डी टूटने पर (स्थायी अपंगता) पर ढाई लाख रुपए की मदद मिलेगी.
दो अंग कटने पर: 1,87,500 रुपए
एक अंग कटने पर: एक लाख 25 हजार रुपए
चारों उंगलियां कटने पर: सवा लाख रुपए
पूरी उंगली कटने पर: 75 हजार रुपए
उंगली का कुछ हिस्सा कटने पर: साढ़े 37 हजार रुपए

सबसे जरूरी बात
पीड़ित किसान या खेतिहर मजदूर को दुर्घटना के 60 दिन के अंदर आर्थिक सहायता राशि के लिए आवेदन करना होगा। देरी होने पर इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित क्षेत्र के सचिव के पास आवेदन करना होगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फैमिली आईडी
आधार कार्ड
पुलिस रिपोर्ट
मेडिकल रिपोर्ट/ पोस्टमार्टम रिपोर्ट
बैंक पासबुक