Haryana: हरियाणा में रिटायरमेंट नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये कर्मचारी इस उम्र में होंगे रिटायर
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी" 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, ग्रुप-D के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते रहेंगे। नए बदलाव के अनुसार एक-आंख वाले कर्मचारियों को "अंधे" या दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा। वे भी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। सभी विभागों में यह बदलाव लागू कर दिया गया है।
