Haryana: हरियाणा रोडवेज की बसों में अब पालतू कुत्तों को ले जाना हुआ आसान, जानें नए नियम

कुत्ते के लिए दो वयस्क टिकट अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री अपने पालतू कुत्ते के साथ सफर करना चाहता है, तो उसे कुत्ते के लिए दो वयस्क टिकटों के बराबर किराया देना होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पालतू जानवर के कारण अन्य यात्रियों को असुविधा न हो और कुत्ता पर्याप्त स्थान में सुरक्षित रह सके।
केवल छोटे कुत्तों को अनुमति, बड़े कुत्तों पर रोक
हरियाणा रोडवेज की बसों में केवल छोटे आकार के पालतू कुत्तों को ही सफर की अनुमति दी गई है। बड़े कुत्तों को बसों में लाना प्रतिबंधित किया गया है ताकि भीड़-भाड़ में अन्य यात्रियों को कोई खतरा या असहजता न हो।
ये हैं आवश्यक शर्तें
कुत्ते के मुंह पर मास्क पहनाना अनिवार्य है। एंटी-रेबीज वैक्सीन का प्रमाण पत्र और अन्य मेडिकल दस्तावेज यात्री को साथ रखने होंगे। ये उपाय यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं।
नियम न मानने पर लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई यात्री बिना नियमों का पालन किए पालतू कुत्ते के साथ सफर करता पाया गया, तो उस पर कंडक्टर सहित टिकट का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले यात्रियों को कुत्ते के साथ सफर करने की अनुमति नहीं थी, जिससे पालतू जानवर पालने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी।