Haryana HCS Officers: हरियाणा में कई HCS अफसरों को सुप्रीम झटका, IAS बनने का सपना अधर में लटका, जानिये क्या है पूरा मामला ?

 
Haryana HCS Officers: हरियाणा में कई HCS अफसरों को सुप्रीम झटका, IAS बनने का सपना अधर में लटका, जानिये क्या है पूरा मामला ?

Haryana HCS Officers: हरियाणा में कई HCS अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के करीब एक दर्जन अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत होने का सपना फिलहाल अधर में लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक (Stay) लगा दी है, जिसमें अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द (Quash) कर दिया गया था।

यह विवाद 2001-2002 बैच के HCS अधिकारियों की भर्ती और कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। राज्य के सतर्कता ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों में FIR दर्ज की थी।

फरवरी 2026 में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा था कि 18-20 साल पुराने मामले में बिना किसी ठोस जांच के चार्जशीट दाखिल करना 'अवैध' है। कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया था, जिससे उनके IAS प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था।

Haryana HCS Officers: हरियाणा में कई HCS अफसरों को सुप्रीम झटका, IAS बनने का सपना अधर में लटका, जानिये क्या है पूरा मामला ?

Haryana HCS Officers: हरियाणा में कई HCS अफसरों को सुप्रीम झटका, IAS बनने का सपना अधर में लटका, जानिये क्या है पूरा मामला ? 44