Haryana: हरियाणा सक्षम युवा योजना, बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने 6000 रुपये
योजना के अनुसार 10+2 पास युवाओं को 1200 रुपये, स्नातक को 2000 रुपये तथा स्नातकोत्तर युवाओं को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिकतम 6000 रुपये प्रतिमाह तक का मानदेय भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त कर सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है।
योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है और उसका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हरियाणा, यूटी चंडीगढ़ या दिल्ली के मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
आयु सीमा 10+2 के लिए 18 से 35 वर्ष तथा स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, परिवार में किसी सदस्य के डिफॉल्टर होने, बिजली बिल बकाया होने या अन्य सरकारी देनदारियों की स्थिति में योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
जिला रोजगार अधिकारी डा कविता ग्रेवाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल https://hreyahs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के बाद उन्हें रोजगार कार्यालय में सत्यापन कराना होगा।
