हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल बिजली बिल छह माह के लिए स्थगित -->
 Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल बिजली बिल छह माह के लिए स्थगित
 
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Haryana News: हरियाणा में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक के बिजली बिलों के भुगतान को छह माह के लिए स्थगित कर दिया है।

बिल भुगतान की नई समय-सारणी

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जुलाई 2024 के बिल अब जनवरी 2025 में देय होंगे। अगस्त 2024 के बिल फरवरी 2025 में देय होंगे। इसी प्रकार, दिसंबर 2024 के बिल जून 2025 में जमा किए जा सकेंगे। इस निर्णय से लगभग 7 लाख 10 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

विलंब अधिभार नहीं लिया जाएगा

इस अवधि में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Fee) नहीं वसूलेंगे। बिजली आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी रहेगी ताकि किसानों की सिंचाई गतिविधियां प्रभावित न हों।

सरकार उठाएगी आर्थिक बोझ

इस स्थगन से बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत देने और उन्हें कृषि कार्यों को दोबारा आरंभ करने में मदद करने के उद्देश्य से लिया गया है।

बिजली सरचार्ज माफी योजना 11 नवंबर तक बढ़ाई गई

राज्य सरकार ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अवधि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत कि जो घरेलू और कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान (One-time Payment) का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मूल राशि पर 10% तक की छूट और सरचार्ज पर 100% की माफी मिलेगी।

औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को मूल राशि का भुगतान करने पर सरचार्ज में 50% की छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे निर्धारित राशि जमा कर अपना कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकेंगे।