Haryana: हरियाणा सरकार का इन गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला, जल्दी देखें ये नए नियम
संशोधित नियमों तहत एन. सी. आर. में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पैट्रोल और CNG गाड़ियों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी जबकि इसी श्रेणी की डीजल गाड़ियों की अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है।
NCR से बाहर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट तहत पैट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों को 12 साल की अवधि तक चलाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए हैं।
NCR क्षेत्र में पैट्रोल, CNG इलैक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ऐसे वाहनों को 15 साल तक अनुमति होगी जबकि डीजल वाहनों की सीमा 10 साल निर्धारित की गई है। गैर-NCR में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों के लिए पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक तथा डीजल-सभी ईंधन श्रेणियों के वाहनों को 15 साल तक चलाया जा सकेगा।
