Haryana : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा-प्रथम में दाखिले की न्यूनतम आयु बढ़ाई 

 
Minimum age for admission to Class I increased
Haryana : हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार अब कक्षा-प्रथम में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी गई है, जो पहले 5 वर्ष थी।

यह संशोधन हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 के अंतर्गत लागू होगा और राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

एनईपी 2020 के अनुसार, देश भर में प्रवेश की आयु में एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने 29 मार्च, 2024 को सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों को नए प्रवेश आयु निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे हरियाणा के सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा-प्रथम प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।