Haryana: हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक करें आवेदन
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस नि:शुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी हो और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा आवश्यक है, इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के रूप में पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।
पंजीकरण के उपरांत संगत को डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना
डीसी ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत आवेदक को लघु सचिवालय, झज्जर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। पंजीकृत व्यक्ति 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।
