Haryana Group-D Bhrti : हरियाणा में ग्रुप-डी भर्ती को लेकर आई बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर लगाई रोक

 
हरियाणा में ग्रुप-डी भर्ती को लेकर आई बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर लगाई रोक
Haryana Group-D Bhrti : हरियाणा में ग्रुप-डी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई है। हरियाणा में ग्रुप-डी भर्ती के तहत एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन (ईएसपी) श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए चयन रद करने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार अदालत के इस फैसले से  उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जारी संशोधित चयन सूची के आधार पर पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत में हुई।  उम्मीदवारों ने दायर याचिका में बताया कि वे पिछले कई महीनों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-डी भर्ती के तहत ईएसपी श्रेणी में उनका चयन किया गया था।Haryana Group-D Bhrti

जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और जाइनिंग के बाद अब संशोधित सूची जारी करना पूरी तरह मनमाना और कानून के विपरीत है। वकील जसबीर मोर ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया कि 18 मई 2026 को जारी संशोधित सूची के माध्यम से उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई,जो पहले ही चयनित होकर विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पूरा विवाद स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के सत्यापन से जुड़ा है।Haryana Group-D Bhrti

अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि आदेश पारित होने के समय जो स्थिति थी, वही अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को भी निर्देश दिए कि वे अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करें।