हरियाणा में 10 मई को कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव तथा रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा।
इसके अतिरिक्त छह रिक्त वार्डों में उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड संख्या 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड संख्या 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) का वार्ड संख्या 11, नगर पालिका तरावड़ी (करनाल) का वार्ड संख्या 08, नगर पालिका कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड संख्या 14 तथा नगर पालिका सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड संख्या 09 शामिल हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत राज्य सरकार के उन कर्मचारियों, जो उपरोक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा, ताकि वे मतदान कर सकें।
इसके साथ ही हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी/श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।
