हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक नौकरी रहेगी सुरक्षित
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरणों में ऐसे पदों की पहचान करने और आंकड़े जुटाने का निर्णय लिया है, जहां अनुबंध कर्मचारी प्रतिमाह 50 हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं। Haryana News
अधिकारियों को निर्देश
मिली जानकारी के अनुसार, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी ई-मेल generalservices0001@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, मांगी गई जानकारी में विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण का नाम, पद का नाम, ऐसे पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी जिस पद के विरुद्ध कार्यरत है वह स्वीकृत है या नहीं, नियुक्ति का तरीका, मासिक पारिश्रमिक, कार्य की प्रकृति, अनुबंध की अवधि तथा आवश्यक औचित्य संबंधी टिप्पणियां शामिल हैं।
मिलेंगे ऑफर लेटर
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in पर बड़ी संख्या में आवेदन वर्तमान/संबंधित DDO के स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसको देखते हुए लंबित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाई गई है, ताकि सभी संबंधित विभाग और संगठन प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकें। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान/संबंधित DDO कर्मचारी विवरण और विभागीय सेवा रिकार्ड की जांच करते हुए लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 मई तक करेंगे। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए 15 मई तक सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन करेगा। इसके उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए पोर्टल पर 15 जून तक अंतिम स्वीकृति प्रदान करके आफर लेटर जारी करेंगे।
