Haryana: हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन बच्चों को देगी हर महीने 1850 रुपये

आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है। Haryana News
अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन Haryana News
इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।