हरियाणा सरकार ने घोषित किया आज 23 अप्रैल का सवैतनिक अवकाश
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा में कार्यरत वे कर्मचारी, जो तमिलनाडु के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस दिन छुट्टी दी जाएगी। 23 April Holiday in Haryana यह अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में लागू रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में स्थित निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो तमिलनाडु के मतदाता हैं, वे भी इस दिन सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे। 23 April Holiday in Haryana
यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ से जारी किया गया है। 23 April Holiday in Haryana साथ ही संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
