Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन युवाओं को नहीं मिलेगी विभागों में नियुक्ति

सरकार ने जारी किए थे आदेश
लेकिन काफी विभागों में अब भी दसवीं पास को नियुक्ति दी जा रही थी। जो कि सरकार द्वारा संशोधित किए गए नियम का उल्लंघन हो रहा था। सरकार ने इस फैसले को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए है। वहीं सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 को आदेश जारी किए थे कि ग्रुप-C के पद के लिए कम से कम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए।
हालांकि इससे पहले दसवीं पास को भी ग्रुप C यानी क्लर्क के समांतर पदों पर नियुक्ति दी जाती थी और सरकार के आदेश पर नियमों को संशोधित किया था। अब सरकार ने इस नियम को पूरी सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।
नियम का पालन
जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को आदेश जारी किए थे कि ग्रुप-C के पद के लिए दसवीं से बढ़ाकर 12वीं कर दिए गया है, इसलिए इस नियम का पालन हर विभाग को करना है।
अब मुख्य सचिव द्वारा इन आदेशों की पालना के लिए प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र जारी किया है।