Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आईटीआई सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा अब ये फायदा

दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि एक वर्ष या उससे अधिक के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को उन प्रशिक्षुओं के लिए कार्य अनुभव माना जाएगा, जिनके पास अप्रेंटिसशिप नियम 1992 की अनुसूची-1 के अंतर्गत आईटीआई की योग्यता है और जिनके पास राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र है। संबंधित क्षेत्र के सीधी भर्ती के पदों के लिए इसे एक वर्ष का अनुभव माना जाएगा, जहां शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, किसी पद के लिए पात्रता मानदंड में अनुभव का प्रावधान भी किया गया है।
आज से ही प्रभावी हुआ निर्देश
यह निर्णय निर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और इससे आईटीआई स्नातकों की रोजगार संभावनाएं मजबूत होंगी। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मिशन प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों और अन्य राज्य नियंत्रित संस्थानों को अपने सेवा नियमों और विनियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एनएसी धारक अभ्यर्थियों को उनके अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का उचित लाभ मिल सके। यह निर्णय केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।