Haryana News: हरियाणा सरकार पर 50 हजार का ठोका जुर्माना, जानें क्यों और किसने किया ऐसा  

 जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर अदालत के निर्देशों की अनदेखी की और मनमानी करते रहे।
 
Haryana government fined Rs 50,000
Haryana News: हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित सुरेंद्र को आखिरकार न्याय मिल गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर अदालत के निर्देशों की अनदेखी की और मनमानी करते रहे।

2020 में किया था आवेदन 

अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों ने समय पर विवेकपूर्ण निर्णय लिया होता, तो तीसरी बार मुकदमेबाजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।सुरेंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसने 2020 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के दौरान उनके विरुद्ध पंजाब के खन्ना में एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें उन्हें बाद में निर्दोष घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसी ने 2022 में ही पूरक चालान में उन्हें निर्दोष बताया और 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें औपचारिक रूप से आरोप मुक्त कर दिया।

कोर्ट ने नियुक्ति पर दोबारा विचार करने के दिए थे निर्देश 

इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। उन्होंने हाई कोर्ट में पहले भी दो याचिकाएं दायर की थीं जिनमें कोर्ट ने नियुक्ति पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए थे। बावजूद तीसरे दौर में भी सरकार ने एफआईआर की रिवीजन याचिका लंबित होने का तर्क देकर नियुक्ति को खारिज कर दिया। सरकार ने पुलिस महानिदेशक के 2024 के निर्देश का हवाला दिया जबकि अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया का सत्यापन 2023 में ही पूर्ण हो चुका था और निर्देश बाद में आए थे।


कोर्ट ने सुरेंद्र को दो सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने और समान तिथि से सभी काल्पनिक सेवा लाभ देने का आदेश दिया लेकिन पिछला वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना राज्य सरकार को दो सप्ताह में अदा करना होगा