किराएदारों और श्रमिकों को मिलेगा घर बनाने का मौका
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को सहायता देना है, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। योजना के अंतर्गत सरकार पात्र श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इस राशि का उपयोग लाभार्थी अपने मकान निर्माण या मरम्मत के लिए कर सकते हैं।
लोन की राशि का भुगतान 8 वर्षों में किस्तों के रूप में करना होगा। सरकार इस पर कोई ब्याज नहीं लेगी, जिससे श्रमिकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
लाभ के लिए शर्तें और पात्रता
इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा। आवेदक का कम से कम 5 वर्षों तक नियमित पंजीकरण होना जरूरी है। आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए।
योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो यह लाभ आगे स्थानांतरित नहीं होगा।
