मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी तथा उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो अब उस सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) के विवाह पर इस आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह निर्णय पूर्व के दिशा-निर्देशों में रही व्यावहारिक अस्पष्टता को दूर करने और पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
नए निर्देशों के अनुसार विवाह की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 12 माह के भीतर वैध कारणों सहित आवेदन किया जा सकेगा।
आवेदन संबंधित उपायुक्त (डीसी) के माध्यम से किया जाएगा, जो जांच उपरांत इसे मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। भुगतान की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा द्वारा की जाएगी।
