
विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश 2 जुलाई को की गई थी और इसके बाद 28 अगस्त को कॉमन काडर के तहत उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ था। हालांकि, कई विभागों में अब तक इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है।
अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में कार्यभार संभाल लिया है, उन्हें उनके कार्यग्रहण की तिथि से लंबित वेतन दिया जाए। संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज किया जाए, क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के तहत सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे।
पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि डेटा दर्ज करने में किसी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया बाधित हो सकती है, इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें। इसके अलावा नई पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी शर्तों को भी स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि PRAN (Permanent Retirement Account Number) के बिना अधिकतम दो माह तक वेतन जारी किया जा सकता है। तीसरे माह से पहले कर्मचारियों के लिए PRAN नंबर अनिवार्य होगा।