मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को होती है और अगले महीने से उसका इन्क्रीमेंट देय है, तो उस इन्क्रीमेंट का लाभ पेंशन निर्धारण में दिया जाएगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एक मामले में यह निर्णय दिया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले पूरी सेवा अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा है, उन्हें निर्धारित तिथि (एक जुलाई या एक जनवरी) पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने इस फैसले को अपनाते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया है। इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो सकेगी।
