Haryana: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये फैसला 
 
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Haryana News: हरियाणा के बिजली विभाग में पिछले छह साल से कार्यरत 28 लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश वापस ले लिया है। अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पूर्व पदों पर कार्य करते रहेंगे।

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि वर्ष 2016 में निकाली गई 964 पदों की भर्ती में चयनित सभी उम्मीदवारों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने कोर्ट आदेश की गलत व्याख्या करते हुए इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने और दोबारा ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी कर दिए थे। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के कर्मचारियों में भारी असमंजस और नाराजगी फैल गई थी।

कर्मचारियों ने बिजली मंत्री अनिल विज से की अपील

इस फैसले से परेशान कर्मचारियों ने बिजली मंत्री अनिल विज और मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से हस्तक्षेप की अपील की। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पुराने आदेशों को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारी अपने पूर्ववत नियमों, वरिष्ठता, भत्तों और अनुभव के साथ कार्यरत रहेंगे।

2016 की भर्ती, 2020 में जारी हुआ था रिजल्ट

इन कर्मचारियों की भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2016 (कैटेगरी नंबर-3) के तहत की गई थी। 2019 में फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी को नियुक्त किया गया था। हालांकि जनवरी 2020 में संशोधित परिणाम जारी होने से कुछ कर्मचारी बाहर हो गए थे।

सुजाता रानी केस में मिला न्याय

इस मामले में सुजाता रानी बनाम राज्य सरकार केस में हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 में अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि चयनित सभी उम्मीदवारों को उनके पदों पर समायोजित किया जाए। अब विभाग द्वारा आदेश वापस लेने के बाद एलडीसी कर्मचारियों की छह साल पुरानी नौकरी और अधिकार सुरक्षित हो गए हैं।