Haryana: हरियाणा में वन संरक्षण कानून हुआ और सख्त, दोषियों को अब दोगुनी सजा और जुर्माना
Oct 18, 2025, 10:43 IST

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति के बाद औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है।
सजा और जुर्माने की सीमा दोगुनी
संशोधित कानून के तहत अब वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में कठोर सजा का प्रावधान होगा। पहले अधिकतम 6 महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना था। अब एक वर्ष की सजा या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्यों किया गया संशोधन?
विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने बताया कि यह संशोधन वन अपराधों पर नियंत्रण और वन संपदा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उनका कहना है कि कानूनी प्रावधानों को और मजबूत कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।