Haryana: पहला ऑनलाइन तबादला अभियान, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट की ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र के अनुसार, यह देखने में आया है कि विभिन्न विभाग 'नोशनल वैकेंसी' और 'नोशनल कैटेगरी' शब्दों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं, जिससे नीति के क्रियान्वयन में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं और कानूनी विवाद की आशंका भी बढ़ रही है।
इस विषय की कानूनी सिद्धांतों, नीति के उद्देश्य और प्रशासनिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से समीक्षा करने के बाद एक समान निर्णय लिया गया है।
जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले मौजूद रिक्त पदों को पहले ऑनलाइन तबादला अभियान के दौरान न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही उन्हें नोशनल कैटेगरी में रखा जाएगा। हालांकि, अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न रिक्तियों को केवल एक बार के उपाय के रूप में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को वर्तमान तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों पर केवल आगामी ट्रांसफर अभियानों में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी के रूप में विचार किया जाएगा।
सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पहले चरण का कोई भी जारी तबादला अभियान फिलहाल रेशनलाइजेशन चरण से बाहर न हो और इसे प्री-रेशनलाइजेशन चरण में वापस लाया जाए। साथ ही, उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त संशोधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
