Haryana: हरियाणा में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की बढ़ाई गई तिथि, अब 17 मार्च तक करना होगा आवेदन

 
Haryana: हरियाणा में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की बढ़ाई गई तिथि, अब 17 मार्च तक करना होगा आवेदन
चंडीगढ़, 13 मार्च: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य योजना (SB-89) के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना के लिए निर्धारित समय-सारिणी को संशोधित करते हुए तिथियों में बढ़ोतरी कर दी है।

विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसानों की ओर से पोर्टल पर परमिट डाउनलोड करने, ट्रैक्टर खरीद के बाद बिल अपलोड करने, निर्माताओं द्वारा बिलों की स्वीकृति तथा निर्माताओं से डीलरों को इन्वेंटरी ट्रांसफर से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याओं के बारे में अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन समस्याओं के कारण पात्र किसानों के योजना के लाभ से वंचित रहने की संभावना को देखते हुए विभाग ने समय-सारिणी में संशोधन करते हुए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार किसान और निर्माता अब 17 मार्च 2026 तक पोर्टल पर सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। इनमें परमिट डाउनलोड करना, ट्रैक्टर खरीदना, बिल अपलोड करना तथा निर्माताओं द्वारा इन्वेंटरी ट्रांसफर और बिलों की स्वीकृति शामिल है।

उन्होंने बताया कि मौके पर सत्यापन के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम 20 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा, जबकि उपनिदेशक कृषि द्वारा सब्सिडी से संबंधित सत्यापन और पोर्टल पर अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया 24 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में किसानों, ट्रैक्टर निर्माताओं और डीलरों को योजना की जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र किसान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।