Haryana News: हरियाणा में आबकारी एवं कराधान अधिकारी और चालक को 4 साल की सजा, भ्रष्टाचार केस में दोषी करार

Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के एक मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम की ओर से फैसला सुनाया गया है। जिसके चलते आरोपी अनिल कौशिक, तत्कालीन निरीक्षक आबकारी एवं कराधाान विभाग को 3 साल की कारावास और 15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आरोपी चालक संदीप मलिक कार्यालय आबकारी एवं कराधान विभाग को को 4 साल का कारावास और 15,000 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने एसीबी गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह लियो कम्पनी पैंकिग एण्ड शिपिंग पालम विहार सैक्टर-23, गुरूग्राम में बतौर सुपरवाईजर में काम करता है। उनका हाऊसहोल्ड सामन की शिफ्टिंग का कार्य है। जब उनकी गाड़ी माल लेकर जाती है तो सेल्स टैक्स के कर्मचारी उसको काफी परेशान करते है।
आरोपी संदीप मलिक चालक, सेल्स टैक्स ऑफिस गुरूग्राम उसके पास आया और उसने कहा कि आपको अगर अपना कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिये उसे 25 हजार रूपये प्रति माह की रिश्वत देनी होगी। उसने यह भी कहा कि उसकी ओर से इस राशी में से अपना हिस्सा रखकर बाकी राशि आगे उच्च अधिकारियों को देना होता है।
इस शिकायत पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम की ओर से कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप मलिक ड्राईवर सेल्स टैक्स ऑफिस गुरूग्राम को शिकायतकर्ता से 25,000 हजार रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 1 दिनांक 11.1.2019 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम में दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी अनिल कौशिक, तत्कालीन निरीक्षक आबकारी एवं कराधाान विभाग, आरोपी संदीप मलिक ड्राईवर आबकारी एंव काराधान विभाग के खिलाफ चालान दिसंबर 2020 में माननीय न्यायालय, गुरूग्राम में दिया गया था।