हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: PRT अध्यापकों के स्थायी जिला आवंटन आदेश लागू करने के सख्त निर्देश
हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने विज्ञापन क्रमांक 2/2012 के तहत नियुक्त पी.आर.टी. (PRT) अध्यापकों के स्थायी जिला आवंटन को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब सभी संबंधित अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से नए आवंटित जिलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

हाईकोर्ट से स्टे हुआ खारिज
निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विभाग ने पूर्व में आदेश (दिनांक 18.10.2023 और 16.03.2024) जारी कर PRT अध्यापकों को स्थायी जिला अलॉट करते हुए विद्यालयों में जॉइनिंग के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ कुछ अध्यापकों ने उच्च न्यायालय में याचिका (CWP No. 6763 of 2024 - Anju Bala Vs. State of Haryana & others) दायर कर कार्यभार ग्रहण करने पर स्टे ले लिया था। माननीय न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 को स्टे आदेश निरस्त करते हुए सभी संबंधित रिट याचिकाओं को पूरी तरह खारिज (Dismiss) कर दिया है।
28 सितंबर तक कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट तलब
अदालत के निर्णय के बाद मौलिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को कड़े निर्देश जारी किए हैं:
* पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेशों (18.10.2023 व 16.03.2024) को दृढ़ता से लागू किया जाए।
* याचिकाओं में शामिल अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पद से कार्यभार मुक्त (Relieve) किया जाए।
* उन्हें आवंटित स्थायी जिले के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाकर 28 सितंबर 2026 तक हर हाल में जॉइनिंग रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए।
