Haryana : हरियाणा में रिश्वतखोर अफसर को सुनाई 4 साल की कैद, 10 हजार का लगाया जुर्माना

 
Bribe-taking officer in Haryana sentenced to 4 years imprisonment
Haryana : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में आरोपी भुपेन्द्र सिंह, तत्कालीन निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, गोहाना जिला सोनीपत के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत द्वारा आरोपी को 4 वर्ष का कारावास तथा 10,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।

शिकायतकर्ता ने रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, रोहतक को दिनंाक 11.1.2023 को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वार्ड नं. 5 गोहाना (आदर्श नगर) में उसके पास राशन डिपो है। राशन डिपो पर सरकार द्वारा समय-समय पर राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण करने के लिए राशन आता है। वह सरकार की स्कीम के अनुसार राशन कार्ड धारको को राशन वितरण कर देता है तथा राशन वितरण सम्बन्धित रिपोर्ट निरीक्षक, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सोनीपत को भेज दी जाती है। सरकार द्वारा माह नवम्बर 2022 मंे उसके राशन डिपो पर 32.63 क्विंटल बाजारा व दिसम्बर में 32.63 क्विंटल बाजरा राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए प्राप्त हुआ।

भुपेन्द्र सिंह, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, गोहाना जिला सोनीपत द्वारा उसके राशन डिपो पर कुल 65.26 क्विंटल प्राप्त बाजरा पर एक रूप्या प्रति किलो के हिसाब से बतौर कमीशन कुल 6500/-रूपये रिश्वत की मांग की गई। उसके द्वारा आरोपी भुपेन्द्र निरीक्षक उपरोक्त से अनुरोध करने पर आरोपी उपरोक्त द्वारा कुल 6,000/- रूप्ये रिश्वत लेने के बारे सहमति दी गई।

शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत पर रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, रोहतक द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी भुपेन्द्र सिंह उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 6,000/-रूपये नकद रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 2 दिनांक 11.1.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट व 384 भा.द.स. थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया था।