Haryana: हरियाणा में 50 लाख की रिश्वत मामले में पार्षद के विरुद्ध चालान, जाने पूरा मामला ?
 
Haryana: हरियाणा में 50 लाख की रिश्वत मामले में पार्षद के विरुद्ध चालान, जाने पूरा मामला ?

चंडीगढ़, 9 दिसंबर। शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 से नगरपालिका चीका की प्रधान श्रीमति रेखा रानी व उप प्रधान श्रीमति पूजा शर्मा हैं। नगरपालिका चीका में नगरपालिका चीका की प्रधान और उप प्रधान के पद से हटाने के लिये अविश्वास प्रस्ताव बारे बात चल रही है। 

जिस बारे जितेन्द्र पार्षद वार्ड न. 14, हरीश पार्षद वार्ड न. 12, राजेश ठाकुर, पार्षद वार्ड न. 9, ने अविश्वास प्रस्ताव के साथ न जाने व नगरपालिका के सभी विकास कार्यों में सहयोग करने की एवज में शिकायतकर्ता से 60 लाख रुपये रिश्वत की मांग की और बातचीत उपरान्त 50 लाख रुपये बतौर रिश्वत देने बारे सहमति दी गई।

शिकायतकर्ता की शिकायत व आरोपी जितेन्द्र पार्षद रिश्वत लेन-देन के सम्बन्ध में हुई बातचीत की रिकार्डिंग पर कार्यवाही करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा आरोपी जितेन्द्र पार्षद वार्ड न. 12 चीका कैथल के विरूद्व अभियोग संख्या 21 दिनांक 20.06.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया। 

दिनांक 13.10.2025 को आरोपी जितेन्द्र पार्षद वार्ड न. 12 चीका कैथल को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जो अभी जिला जेल कैथल मे बंद है।

भ्रष्टाचार के मामले की तफतीश पूर्ण करने उपरान्त राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा आज दिनांक 9.12.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी जितेन्द्र पार्षद वार्ड न. 14 नगर पालिका चीका, जिला कैथल के विरुद्व चालान धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत माननीय न्यायालय कैथल में दिया गया।