Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज क्या क्या हुए हैं फैसले, हिंदी में पढ़े पूरी लिस्ट
कैबिनेट ने पिछली अधिसूचना के तहत 2024-25 में जारी BC-A/BC-B नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता को मंजूरी दी
एचपीएससी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को होगा लाभ
चंडीगढ़, 18 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में गत 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता देने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट द्वारा लिया गया यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनज़र लिया गया है। गत 23 जुलाई, 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, BC-A और BC-B श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता थी।
16 जुलाई, 2024 की नई अधिसूचना जारी होने के बाद, 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को एचपीएससी द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कई आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं।
कैबिनेट को सूचित किया गया कि 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में किया गया मुख्य बदलाव केवल क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने से संबंधित है। इसलिए, जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे।
इसे ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई, 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा। इस निर्णय से प्रभावित उम्मीदवारों को काफी राहत मिलने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
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हरियाणा कैबिनेट ने एनसीआर में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीगेटर और/ या डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए नियमों को मंज़ूरी दी
1 जनवरी, 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ़ सीएनजी, ईवी और स्वछ्तम ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी
चंडीगढ़, 18 मई - हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ द्वारा जारी दिशानिर्देश और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंज़ूरी दी गई। यह फैसला राज्य के एनसीआर जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और वायु गुणवता को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।
संशोधित नियमों के तहत 1 जनवरी, 2026 से राष्ट्रीय राजधानी इलाकों में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल नयी गाड़ियां आवश्यक तौर पर सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां या किसी दूसरे स्वछ्तम ईंधन पर आधारित होंगी। इसके अलावा, एनसीआर इलाकों में मौजूदा बेड़े में सिर्फ़ सीएनजी या इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, ऑटो-रिक्शा को ही शामिल करने की अनुमति होगी।
कैबिनेट ने राज्य में चल रहे ऐप-बेस्ड पैसेंजर एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 के रूल 86 ए में बदलाव की भी मंज़ूरी दी।
नए नियमों में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवश्यक लाइसेंसिंग, ड्राइवरों और गाड़ियों के लिए ऑनबोर्डिंग नियम, पैसेंजर सुरक्षा के उपाय, शिकायत सुलझाने के तरीके, प्रेरणा और पुनरावलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्राइवरों और पैसेंजर के लिए इंश्योरेंस कवरेज, ऐप्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का पालन और किराए का रेगुलेशन शामिल हैं।
नियमों अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज, ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और ऑनबोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा।
इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट-एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर लगाना भी ज़रूरी है। एग्रीगेटर्स को पैसेंजर की मदद और शिकायत दूर करने के लिए 24x7 घण्टे कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे।
पारदर्षी और जिम्मेवारी को मज़बूत करने के लिए नियमों में वाहन और सारथी पोर्टल के ज़रिए गाड़ी और ड्राइवर की डिटेल्स के वाहन का डिजिटल प्रमाणीकरण का प्रबंध करना है। एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑनबोर्डेड ड्राइवरों और गाड़ियों का डिटेल्ड डिजिटल रिकॉर्ड भी रखना होगा।
बैठक में मंत्रिपरिषद को अवगत करवाया गया कि एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस निर्धारित पोर्टल cleanmobility.haryanatransport.gov.in. के ज़रिए संचालन किया जाएगा। नए फ्रेमवर्क में ड्राइवर वेलफेयर, किराया शेयरिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड, दिव्यांगजन-फ्रेंडली गाड़ियों को शामिल करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने से जुड़े नियम भी शामिल किए हैं।
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हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के नए सेवा नियमों 2026 को दी मंत्रिमंडल ने मंजूरी
चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधीक्षक (फील्ड कैडर) के पद के लिए नए सेवा नियमों, यानी 'हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप-कार्यालय कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2026' को मंजूरी दी गई। ये नियम आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
नए नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता और अनुभव (यदि कोई हो), पदोन्नति (प्रमोशन) और स्थानांतरण (ट्रांसफर) या प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के माध्यम से तय किया जाएगा।
उप-अधीक्षक (डिप्टी सुपरिटेंडेंट) के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक (असिस्टेंट) के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट) के रूप में एक वर्ष का अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री, और मैट्रिक (दसवीं) में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत, या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी विषय होना अनिवार्य है।
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 18 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा (One-time, One-way Switch Facility) को मंजूरी प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की थी, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई। इसी प्रकार, भारत सरकार के अनुरूप हरियाणा सरकार ने भी 2 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की थी, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुई।
इसके उपरांत, भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा प्रदान की।
इसके मद्देनजर उक्त निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में 2 जुलाई, 2025 को अधिसूचित सूचना का भी संदर्भ लिया जाएगा कि एक साथ एक ही प्रकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरियाणा नई पेंशन स्कीम की उपलब्धता सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है।
यह स्विच सुविधा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी भी समय प्रयोग कर सकेंगे, किन्तु अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) की तिथि से एक वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत ही बना रहेगा।
इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में कर्मचारी को दंडस्वरूप सेवा से हटाया गया हो, बर्खास्त किया गया हो या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो अथवा जिन मामलों में भारी जुर्माना हो, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या प्रस्तावित हो, उनमें यह स्विच सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
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हरियाणा कैबिनेट ने अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों के नियमितीकरण हेतु नीति संशोधनों को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 18 मई – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू करने हेतु संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यभर में अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण को सुगम बनाना तथा ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित आधारभूत संरचना एवं नागरिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना अभावग्रस्त क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू किया था। इसके बाद 19 जुलाई 2022 को नीति अधिसूचित की गई तथा 6 अप्रैल 2023 को राहत संबंधी निर्देश जारी किए गए। हालांकि, वर्तमान व्यवस्था औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू नहीं होती थी।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट 2025 के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप सरकार ने यह निर्णय लिया कि अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी इसी प्रकार का लाभ दिया जाए ताकि ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा एवं नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसी उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन किए गए, जिन्हें 3 अक्टूबर 2025 को हरियाणा अधिनियम संख्या 22, 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
स्वीकृत संशोधनों के तहत, कम से कम 10 एकड़ के निरंतर क्षेत्र में फैली, न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयों वाली तथा 3 अक्टूबर 2025 से पूर्व निर्मित औद्योगिक कॉलोनियां इस नीति के अंतर्गत पात्र होंगी।
कैबिनेट ने एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से उद्यमी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि आधारभूत संरचना से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।
संशोधित नीति में “अधिकृत व्यक्ति” की अवधारणा भी जोड़ी गई है, जो औद्योगिक कॉलोनी में स्थित उद्यमियों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से आवेदन कर सकेगा। कैबिनेट को बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए विस्तृत दस्तावेजी आवश्यकताएं, जांच प्रणाली तथा जिला स्तरीय स्वीकृति प्रक्रियाएं भी शामिल की गई हैं।
इस निर्णय से राज्य में अनधिकृत औद्योगिक क्लस्टरों में संचालित हजारों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे योजनाबद्ध आधारभूत संरचना विकास, पर्यावरणीय अनुपालन तथा हरियाणा में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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कैबिनेट ने डेयरी फार्मिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को 'शामलात देह' भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को डेयरी फार्मिंग के उद्देश्य से 'शामलात देह' (सामुदायिक) भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट ने 'हरियाणा ग्राम सांझी भूमि (विनियमन) नियम, 1964' के नियम 6 में संशोधन को संबंधित नियमों और शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है।
संशोधित प्रावधानों के बाद, ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की 'शामलात देह' भूमि पट्टे पर देने की अनुमति होगी। यह पट्टा शुरू में पांच साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, और डेयरी के संतोषजनक संचालन के आधार पर (जैसा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रमाणित किया जाएगा), इसे और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस नीति को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि वे डेयरी इकाइयों का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद अंततः स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि खरीद सकें।
पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए, संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। उपायुक्त ही ग्राम पंचायतों को ऐसी भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
संशोधित नीति में आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उसी गाँव या ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा, कोई भी स्वयं सहायता समूह भूमि आवंटन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके किसी सदस्य या उनके परिवार के सदस्यों (जैसा कि 'परिवार पहचान पत्र' - PPP के माध्यम से पहचाना गया हो) के पास 500 वर्ग गज या उससे अधिक की अपनी निजी भूमि न हो।
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभिलेखागार विभाग सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 18 मई –हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 1992 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
संशोधित नियमों के तहत “डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग” की योग्यता के स्थान पर “डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग अथवा डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज़ अथवा डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा” को शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन किया होना अनिवार्य होगा।
यह संशोधन विभाग को वर्तमान रिक्त पदों को भरने में सहायता करेगा तथा समकक्ष डिप्लोमा योग्यताओं को मान्यता देकर सहायक निदेशक के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के दायरे का विस्तार करेगा।
संशोधित प्रावधान हरियाणा सरकार के राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर पुनर्वास योजना में स्थित औद्योगिक भूखंडों के नए उप-विभाजन तथा पहले से अवैध रूप से उप-विभाजित औद्योगिक भूखंडों के नियमितीकरण के लिए नीति को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 18 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के नए सब-डिवीजन और नगर निगम सीमा के अंदर पुनर्वास योजना में मौजूद गैर-कानूनी सब-डिवाइडेड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को रेगुलर करने के लिए एक पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव है।
यह नीति उन औद्योगिक भूखंड मालिकों पर लागू होगी, जो नए उप-विभाजन की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तथा उन औद्योगिक भूखंडों को नियमित करवाना चाहते हैं, जिन्हें पहले ही अवैध रूप से उप-विभाजित किया जा चुका है। ये भूखंड नगर पालिका सीमा के भीतर भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विकसित पुनर्वास योजना क्षेत्रों में स्थित हैं।
नीति के अनुसार, मूल औद्योगिक भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना चाहिए तथा उसका संपर्क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से होना आवश्यक है। प्रत्येक उप-विभाजित अथवा नए उप-विभाजित भूखंड का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज से कम नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, सभी उप-विभाजित भूखंडों में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रावधानों के अनुरूप परिसर के भीतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
नए उप-विभाजन अथवा पहले से अवैध रूप से उप-विभाजित भूखंडों के नियमितीकरण के इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर परिषद या नगर समिति क्षेत्रों में जिला नगर आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्राधिकारी निर्धारित नीति मानकों के अनुसार मामले की जांच करेगा और आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।
आवेदक को समय-समय पर जारी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सभी निर्देशों, मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-बी) राज्य सेवा विनियम, 1999 में संशोधन को दी मंजूरी
एचपीएससी के लिए सुपरिंटेंडेंट के दो तथा अकाउंट्स ऑफिसर के एक पद को स्वीकृति दी
अब दसवीं कक्षा तक हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय का होना पर्याप्त होगा
चंडीगढ़, 18 मई- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-बी) राज्य सेवा विनियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। यह बदलाव मौजूदा नियमों को नई स्वीकृत पद संख्या और वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार अपडेट करने के लिए किया गया है।
यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में परीक्षाओं तथा अन्य संबंधित कार्यों की संख्या में वृद्धि के कारण आयोग पर बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
संशोधन के तहत एचपीएससी में सुपरिंटेंडेंट के दो नए पद और अकाउंट्स ऑफिसर का एक नया पद जोड़ा जाएगा। इसके बाद सुपरिंटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी, जबकि अकाउंट्स ऑफिसर के एक पद को भी शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने सेवा नियमों में भी कुछ बदलावों को मंजूरी दी है, ताकि वे वर्तमान सरकारी नीतियों और नियमों के अनुरूप हो सकें। पात्रता, अनुशासन और सजा से जुड़े प्रावधानों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अनुरूप किया गया है।
इसके अलावा हिंदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा नियम भी बदला गया है। पहले दसवीं कक्षा तक हिंदी विषय में पढ़ाई अनिवार्य थी लेकिन अब दसवीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना या उच्च शिक्षा में हिंदी विषय होना पर्याप्त माना जाएगा।
इन बदलावों से एचपीएससी का प्रशासनिक कामकाज और मजबूत होगा तथा राज्य में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों की भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज बनेगी।
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चंडीगढ़, 18 मई – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23(ए) के तहत देय स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 एवं 79 के तहत देय पंजीकरण शुल्क को माफ करने की मंजूरी दी गई।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) विकसित करने के उद्देश्य से कुल 2988 एकड़ भूमि, जिसमें प्रथम चरण में 1605 एकड़ तथा द्वितीय चरण में 1383 एकड़ भूमि शामिल है, हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) अर्थात नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। इस हस्तांतरण पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट/माफी प्रदान की जाएगी।
हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के विकास के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) अर्थात नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 2988 एकड़ भूमि — जिसमें प्रथम चरण में 1605 एकड़ तथा द्वितीय चरण में 1383 एकड़ भूमि शामिल है — के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट/माफी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को माफ करने से लगभग 132.41 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जिसमें लगभग 131.91 करोड़ रुपये स्टाम्प शुल्क तथा 50 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, जिन्हें माफ किया जाना है।
हिसार एयरपोर्ट पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को एक बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिससे योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित होंगे, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्र एवं राज्य के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
यह परियोजना हरियाणा में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तथा व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देने की संभावना रखती है। चूंकि भूमि का हस्तांतरण एक सरकारी विभाग द्वारा विशेष रूप से AKIC परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक सरकारी समर्थित विशेष प्रयोजन वाहन के पक्ष में किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क लगाए जाने से परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि व्यावहारिक रूप से राज्य को इससे कोई अतिरिक्त राजस्व लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में शुल्क में छूट/माफी प्रदान करने से परियोजना का सुचारु एवं किफायती क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा तथा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को समर्थन मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसे शुल्कों में आंशिक अथवा पूर्ण माफी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान सरकार को भविष्य अथवा पूर्व प्रभाव से देय शुल्क को कम करने अथवा माफ करने की शक्ति प्रदान करता है।
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एफडीए विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी
एफडीए विभाग में वर्तमान 582 स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर 1,424 किया गया
प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मुख्यालय को तीन विंग में विभाजित किया
चंडीगढ़, 18 मई- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई।
रेशनलाइजेशन आयोग ने विभाग के बढ़ते कार्यभार और नियामकीय जिम्मेदारियों का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एफडीए विभाग को व्यापक रूप से मजबूत करने की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत आयोग ने एफडीए विभाग में वर्तमान 582 स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर 1424 करने की सिफारिश की है ताकि विभाग की कार्यक्षमता और प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाया जा सके।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, एफडीए विभाग प्रदेश में लगभग 756 दवा निर्माण इकाइयों, 40565 थोक एवं खुदरा दवा दुकानों, 27139 फूड लाइसेंस तथा 84095 पंजीकृत फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की निगरानी एवं विनियमन कर रहा है।
इसके साथ ही आयोग ने एफडीए में विशेषज्ञता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मुख्यालय स्तर के कार्यालय का पुनर्गठन करते हुए इसे तीन अलग-अलग विंग- ड्रग विंग, फूड विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में विभाजित करने की भी सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यशील दो ड्रग टेस्टिंग तथा फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
एफडीए विभाग मुख्य रूप से दो प्रमुख केंद्रीय कानूनों, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और दवाइयां निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों, क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद आमजन के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत, पूरक रिपोर्टों और विश्व बैंक से ऋण के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कुल परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये करने के संशोधन को भी दी है मंजूरी
गुरुग्राम में शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बहुप्रतीक्षित मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में है एक बड़ा कदम
गुरुग्राम सेक्टर-5 स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो स्पर के संबंध में पूरक रिपोर्ट को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 18 मई- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत, रैपिड मेट्रो और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन स्पर (लिंक) के साथ जुड़ाव से संबंधित पूरक रिपोर्ट और गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना के पूरे सॉफ्ट लोन (सस्ते ऋण) के हिस्से को विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह निर्णय गुरुग्राम में शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बहुप्रतीक्षित मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मैसर्स राइट्स द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। इसे 13 अगस्त 2020 को हरियाणा मंत्रिपरिषद द्वारा और बाद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
मंत्रिमंडल ने कुल परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये करने के संशोधन को मंजूरी दे दी है। लागत में इस वृद्धि का मुख्य कारण 2019 और 2023 के बीच कीमतों में बढ़ोतरी, जीएसटी दरों में संशोधन, मिलेनियम सिटी सेंटर-साइबर सिटी कॉरिडोर के लिए स्वतंत्र नियोजन आवश्यकताएं, एक पूर्ण डिपो और अतिरिक्त रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता, आरआरटीएस एलाइनमेंट में बदलाव और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए एक मेट्रो स्पर का प्रावधान है।
संशोधित लागत संरचना में कीमतों में बढ़ोतरी और जीएसटी बदलावों से उत्पन्न संशोधित परियोजना लागत के लिए 7,098.70 करोड़ रुपये, अतिरिक्त स्वतंत्र कॉरिडोर आवश्यकताओं के लिए 947.06 करोड़ रुपये और सेक्टर-5 से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक मेट्रो स्पर के निर्माण के लिए 454.32 करोड़ रुपये शामिल हैं।
रैपिड मेट्रो के साथ जुड़ाव से संबंधित पूरक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। यह रिपोर्ट रैपिड मेट्रो के साथ जुड़ाव के परिदृश्य में आए बदलावों के बाद गुरुग्राम मेट्रो को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में विकसित करने के लागत प्रभावों को रेखांकित करती है। इसमें सेक्टर-33, गुरुग्राम में 22.86 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर फैले एक डिपो और संबंधित सुविधाओं के विकास के प्रावधान शामिल है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सेक्टर-5 स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो स्पर के संबंध में पूरक रिपोर्ट को मंजूरी दी। लगभग 1.80 किलोमीटर की लंबाई वाले इस प्रस्तावित स्पर का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना और गुरुग्राम में मेट्रो व रेलवे सेवाओं के बीच निर्बाध यात्रा जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने परियोजना के पूरे सॉफ्ट लोन घटक को विश्व बैंक के माध्यम से वित्त पोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5,452.72 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृत परियोजना लागत में 2,688.57 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन घटक शामिल था, जिसमें से 1,075.428 करोड़ रुपये विश्व बैंक से और 1,613.14 करोड़ रुपये यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से प्रस्तावित थे।
मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया कि ईआईबी से पुष्टि मिलने में लगातार हो रही देरी के कारण गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के बोर्ड ने 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि और अधिक देरी होने की स्थिति में, परियोजना की समय-सीमा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए ईआईबी द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले हिस्से को भी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को बाद में 12 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल गई थी।
मंत्रिमंडल ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझौतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशासनिक सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और हरियाणा को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को केंद्र सरकार के साथ परामर्श के दौरान यदि आवश्यकता हो तो किसी भी बदलाव या संशोधन को मंजूरी देने, या परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकृत किया है।
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कैबिनेट ने बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड, चुलकाना धाम की स्थापना और मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 18 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड, चुलकाना धाम, समालखा, जिला पानीपत की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही "हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन अध्यादेश, 2026" नामक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है।
यह निर्णय चुलकाना धाम स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन, विकास और रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह स्थल हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है।
गौरतलब है कि श्राइन बोर्ड की स्थापना और "द हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन विधेयक, 2025" से संबंधित एक प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अपनी 23 जनवरी, 2025 को हुई बैठक में मंज़ूरी दी थी। हालांकि, बाद में यह मामला एक सिविल रिट याचिका के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया।
कैबिनेट को सूचित किया गया कि 14 मई, 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया। यह निपटारा तब हुआ जब हरियाणा के महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित श्राइन बोर्ड में श्री श्याम मंदिर सेवा समिति (पंजीकृत), चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, हरियाणा सरकार ने मसौदा कानून में एक संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसमें प्रस्तावित श्राइन बोर्ड के सदस्यों में से श्री श्याम मंदिर सेवा समिति (पंजीकृत), चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
कैबिनेट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 मई, 2025 के फैसले के अनुपालन में मसौदा विधेयक में एक और संशोधन को भी मंजूरी दे दी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में पहले से किए गए संशोधनों के अनुसार, मसौदा कानून के संबंधित खंड से भेदभावपूर्ण शब्द "या यदि वह बहरा, गूंगा है या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी उग्र संक्रामक रोग से पीड़ित है" हटा दिए गए हैं।
कैबिनेट को आगे जानकारी दी गई कि फ़िलहाल राज्य विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है और मामले की तात्कालिकता, इस मुद्दे से जुड़ी धार्मिक भावनाएं और श्राइन बोर्ड के शीघ्र गठन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया है।
बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड की स्थापना से चुलकाना धाम के व्यवस्थित प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने, भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और इस तीर्थ स्थल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को मजबूत करने की उम्मीद है।
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हरियाणा कैबिनेट ने ‘मेवात कैडर’ में पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को मंजूरी दी
‘मेवात कैडर’ के रिक्त पदों पर ‘शेष हरियाणा कैडर’ के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मिलेगा अवसर
चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण एजेंडा को मंजूरी प्रदान की गई। यह एजेंडा ‘मेवात कैडर’ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के पदों पर भर्ती से संबंधित है। यह निर्णय मेवात क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में दो अलग-अलग कैडरों का गठन किया गया था, जिनमें ‘मेवात कैडर’ और ‘शेष हरियाणा कैडर’ शामिल हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा दोनों कैडरों में 20 विषयों के कुल 3069 पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इनमें 282 पद मेवात कैडर के लिए तथा 2787 पद शेष हरियाणा कैडर के लिए निर्धारित किए गए थे।
भर्ती प्रक्रिया के दौरान दोनों कैडरों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित की गई। अधिकतर मेधावी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी प्राथमिकता ‘शेष हरियाणा कैडर’ को दिए जाने के कारण ‘मेवात कैडर’ के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप ‘मेवात कैडर’ के अनेक पद रिक्त रहने की संभावना उत्पन्न हो गई थी।
इसी स्थिति के समाधान हेतु कैबिनेट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को सलाह दी है कि ‘शेष हरियाणा कैडर’ के चयनित अभ्यर्थियों के बाद मेरिट सूची में आने वाले पात्र उम्मीदवारों को ‘मेवात कैडर’ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार एवं अनुशंसा की जाए। यह निर्णय मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा तथा वहां के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
