Haryana : हरियाणा के इस शहर में बुलडोजर एक्शन, 42 गांवों में 250 अवैध निर्माण चिन्हित
इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाएगी. नए अवैध निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने के उद्देश्य से हर महीने ड्रोन सर्वे कराए जाने की योजना बनाई गई है.
विशेष रूप से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पांच किलोमीटर के दायरे में बिना स्वीकृति निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद इस क्षेत्र में फार्म हाउस, होटल और ढाबों के निर्माण की जानकारी अधिकारियों को मिली है. सर्वे पूरा होने के बाद ऐसे निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पहचान किए गए अवैध निर्माणों में अधिकांश दुकानें और वेयरहाउस शामिल है. नोटिस मिलने के बाद संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करना होगा. संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर इन निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण तभी किया जा सकता है, जब पहले चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की स्वीकृति ली जाए और उसके बाद नक्शा पास कराया जाए. निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्माण कराने से भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है. बिना अनुमति किए गए निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई का जोखिम बना रहेगा.
