Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, विभाग ने किया ये ऐलान 
 
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर दी है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब डिफॉल्टर उपभोक्ता 11 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ लेते हुए अपने बकाया बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। यह योजना पहले 12 मई को शुरू की गई थी और अब तक लाखों उपभोक्ता इसका फायदा उठा चुके हैं।

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। इसमें घरेलू, कृषि, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, साथ ही औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता भी शामिल हैं — चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या काटा गया हो।

एकमुश्त भुगतान पर 10% छूट

हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन ने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें मूल राशि पर 10% की छूट मिलेगी और पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विकल्प

घरेलू उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त या 8 मासिक/4 द्विमासिक किस्तों में चुका सकते हैं। बकाया सरचार्ज की राशि 8 या 4 चालू बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ कर दी जाएगी।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत

कृषि श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में कर सकते हैं। हर बिलिंग चक्र 4 महीने का होता है। सरचार्ज राशि 3 चालू बिलों के भुगतान के साथ किश्तों में माफ की जाएगी।

सरकारी और पंचायत कनेक्शन

सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य कनेक्शन धारक एकमुश्त भुगतान करने पर पूरा सरचार्ज माफ करा सकते हैं।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50% छूट

औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल अधिभार (सरचार्ज) का 50% माफ किया जाएगा, यदि वे मूल राशि और शेष 50% अधिभार का एकमुश्त भुगतान करते हैं। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों का भुगतान समय पर नहीं करते, तो यह माफी वापस ले ली जाएगी।

पुराने कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा

जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, वे भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि वे एकमुश्त या पहली किस्त का भुगतान करते हैं, तो पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क देकर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ा जाएगा। हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा तभी लागू होगी जब कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना कटा न हो, जबकि अन्य श्रेणियों में यह अवधि छह महीने है।

विवादित मामलों के लिए विशेष प्रावधान

जिन उपभोक्ताओं के मामले कोर्ट या किसी न्यायिक फोरम में लंबित हैं, वे अपना केस वापस लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम के निर्देशों के अनुसार गलत बिलिंग के मामलों को सुधारा जाएगा ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का फायदा उठा सकें।

योजना की निगरानी और पालन

मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) अनिल शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी एक्सईएन और एसडीओ उपभोक्ताओं से संवाद स्थापित करें, उन्हें योजना के लाभों के बारे में जानकारी दें और इसके अनुपालन की रिपोर्ट तैयार करें। प्रत्येक एसडीओ कार्यालय में एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें सरचार्ज माफी योजना के तहत दी गई छूट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।