Haryana: परिवार पहचान पत्र पोर्टल में बड़ा बदलाव, अब लोग खुद कर सकेंगे ये काम...

 
Haryana: परिवार पहचान पत्र पोर्टल में बड़ा बदलाव, अब लोग खुद कर सकेंगे ये काम...
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जुड़ा बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश में आमजन PPP में आय, नाम, उम्र और संपत्ति जैसी गलतियों को स्वयं सही कर सकेंगे, जिसके चलते अब उन्हें CSC पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। 

PP प्राधिकरण ने Portal में नए अपडेट किए हैं। इन अपडेट के बाद अब आमजन का Citizen ID तैयार करके OTP के माध्यम से है ठीक कर सकेंगे। प्राधिकरण की तरफ की से आमजन के लिए यह प्रक्रिया शुरू  हो गई है। 

PP प्राधिकरण के प्रदेश ने कोऑर्डिनेटर डा. सतीश खोला ने  बताया कि Portal पर कुछ नए बिंदु न जोड़े गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की PPP में आय से संबंधित गलतियाँ, नाम में किसी की भी प्रकार की गलती या पेंशन से संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार की गलतियाँ हैं तो वह व्यक्ति स्वयं ही काम कर सकते हैं। 

बैंक खाता, व्यवसाय (पेशा), फोन नंबर, जन्म तिथि से संबंधित गलतियाँ भी डी ठीक करा सकते हैं। पहले संबंधित  कार्यों के अलावा अलग PPP बनवाने, बिजली मीटर, व्यक्ति के पास उपलब्ध वाहन, मकान, बुढ़ापा  पेंशन, मकान या प्लॉट से संबंधित किसी भी प्रकार की गलतियाँ ठीक कराने के लिए CSC पर जाना होता था।

आमजन को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए मेरा परिवार हरियाणा डॉट कॉम Portal के माध्यम से गलतियों, गलतियों और अन्य समस्याओं को दूर करा सकते हैं। संबंधित Portal पर Citizen ID का विकल्प उपलब्ध है और यहां व्यक्ति अलग-अलग गलतियों को दूर कराने के लिए उसी अनुसार ब्योरा भरकर समस्याएं निस्तारित करा सकेंगे। 

जो भी ब्योरा दर्ज कराया जाएगा उसका PPP Portal पर स्वयं ही सत्यापन होगा। यदि स्वतः यानी Automatic डाटा का मिलान हुआ तो गलतियां ठीक हो जाएंगी। यदि ब्योरे का मिलान नहीं होगा तो ब्योरा रद्द हो जाएगा। जो भी रद्द ब्योरा होगा उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो वह संबंधित जिले में अधिकारी, गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर क्रिड विभाग के पास भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आदि पेंशन योजनाओं के लिए जो भी पात्र हैं उन्हें स्वतः ही लाभ मिलेगा। दरअसल, PPP से इन योजनाओं को जोड़ दिया गया है जैसे ही पात्रता में संबंधित श्रेणी के लोग शामिल होंगे उन्हें स्वयं ही लाभ मिलने लगेगा, अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा, हालांकि सरकार की तरफ से तय नियम-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। 

ऐसे होगा आवेदन

PP प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर का कहना है कि उम्र से संबंधित गलतियों को दूर कराने के लिए आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक तालिका या SLC (स्कूल लिविंग सर्टफिकेट) या 5 वर्ष पुराना मतदाता पहचान-पत्र मान्य में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है। 

किसी भी व्यक्ति के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि है। इसके लिए PPP में त्रुटि है तो Portal पर नाम ठीक कराना होगा। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो पहले वह ठीक कराना होगा। इसके लिए भी खंड स्तर पर किड विभाग में संपर्क किया जा सकेगा। 

पेंशन कटने की स्थिति में सबसे पहले पता है तो करना होगा कि खाता कहां था जैसे बैंक में या पोस्ट आफिस आदि और फिर पेंशन कटने के कारण जैसे KYC (नो योर कस्टमर) आदि हुआ था कि इसका ब्योरा देना होगा।